
मध्यप्रदेश(जबलपुर)उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश दियें हैं कि प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिन में निर्णय लें।ऐसा न किए जाने पर अतिथि शिक्षक कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षकों की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि वे 10 वर्ष से अधिक अवधि से प्रदेश के विद्यालयों में सेवाएं देते आ रहे हैं।इसलिए वें नियमितीकरण के हकदार हैं।
याचिकाकर्ता का कहना हैं कि मामले में समय-समय पर अभ्यावेदन दिए गए,नियमितीकरण की माँगो को लेकर आंदोलन भी किए गए।बावजूद सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों को नियमित करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठायें गयें।याचिकाकर्ताओं के अनुसार आपत्तिजनक बिंदु यह है कि मांग पूरी करने के स्थान पर सरकारों द्वारा समय-समय पर भर्ती नियमों में परिवर्तन कर शिक्षकों को परेशान किया गया।लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों को राहत मिली हैं।