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उत्तराखंड में थूक जिहाद के बाद एक्शन में डीजीपी,व्यवसायिक रसोईघरों में सीसीटीवी अनिवार्य..

देहरादून: हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबा जैसे व्यवसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार एक्शन मोड में हैं।पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने व्यवसायिक रसोईघरों ले अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता के साथ आदेश जारी किया हैं।

डीजीपी के द्वारा जारी पत्र में उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और समस्त जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे रेस्ट्रोरेंट,ढाबा एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें।साथ ही, इन संस्थानों के रसोईघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर जोर दिया जाए। साथ ही खुले स्थानों पर चल रहे खाद्य कारोबारियों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की सहायता ली जाए।ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो पाये।

डीजीपी के आदेशों पर पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही भी शुरू कर दी गई हैं।इसी दिशा में पहली कार्रवाई मसूरी क्षेत्र में की गई,जहां कुछ के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्यवाही भी की गई हैं।डीजीपी ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 274 BNS और उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश भी पुलिस को दिये हैं।उन्होंने आदेश दिए कि यदि इस प्रकार की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के अंतर्गत भी सख्त कार्रवाई की जाए।

 

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