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उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक,आरक्षण प्रक्रिया पर उठे सवाल,मंगलवार को फिर सुनवाई..

नैनीताल: उत्तराखंड में प्रस्तावित पंचायत चुनाव पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार तक प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।यह फैसला एडवोकेट दुष्यंत मनाली द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया।ऐसे में दोबारा से राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण जारी करना पड़ सकता हैं।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में आरक्षण प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक आरक्षण की प्रक्रिया को दोबारा पारदर्शी और संवैधानिक ढंग से नहीं किया जाता,तब तक चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती।

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ज़िला पंचायत सदस्यों,क्षेत्र पंचायत और प्रमुख प्रधान के पदों के आरक्षण को लेकर कई उम्मीदवारों और नागरिकों ने आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ता दुष्यंत मनाली ने कोर्ट में दलील दी कि आरक्षण का निर्धारण संविधान में निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है।हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रक्रिया दोबारा करनी होगी। इसके बाद ही नई अधिसूचना जारी की जा सकेगी और चुनावी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा।

इस फैसले के बाद राज्य के राजनीतिक और ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है। कई संभावित उम्मीदवारों ने इसे जनहित में बताया है, जबकि कुछ इसे चुनाव में देरी की साजिश भी मान रहे हैं।

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