पिथौरागढ़: पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ प्रेम प्रसंग के चलते हैवान पत्नी को पति का गुप्तांग काटकर हत्या करने के जुर्म में बीते मंगलवार को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ शंकर राज की अदालत ने आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।साथ ही आरोपी महिला पर 70,000 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं,जुर्माना न भरने की दशा में पाँच साल अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ पिथौरागढ़ ज़िला मुख्यालय के पास दिंगास कोटली गाँव के रहने वाले पूरण राम ने बीतें साल 14 फ़रवरी 2022 को राजस्व पुलिस में यह कहते हुए तहरीर दी कि अपने परिवार के साथ गाँव में रहने वाले उनके भाई जितेंद्र राम की मौत की खबर उन्हें 12 फ़रवरी को मिली।जब वह अपने भाई के घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके भाई के गुप्तांग पर गहरें घाव और चोट के निशान हैं।जिसके बाद पूरण राम ने जितेंद्र की बेटी और अपनी भतीजी से घटना की जानकारी जुटाई तो मालूम चला कि घटना वाले दिन जितेंद्र और उसकी पत्नी के बीच दरवाज़ा बंद करके झगड़ा हो रहा था। जिसके बाद जितेंद्र की बेटी ने खिड़की से देखा कि उसके पिता को उसकी माँ बुरी तरह पीट रही हैं।जब कुछ देर बाद उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो उसे यह बताया कि उसके पिता साँस नहीं ले पास रहें हैं।
उधर पूरण राम का कहना हैं कि उसकी भाभी सुनीता देवी का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था।किसी षड्यंत्र के चलते ही उसके भाई की हत्या की गई हैं।पूरण राम द्वारा राजस्व पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी सुनीता देवी के ख़िलाफ़ उस दौरान आईपीसी की धारा 302,201 के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था।जिसके बाद मामला ज़िला न्यायालय में चल रहा था।
बीतें मंगलवार को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ने दौनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुनीता देवी को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा और 70,000₹ का जुर्माना भी लगाया हैं।साथ ही जुर्माना न भरने पर पाँच साल और अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई हैं।