
नैनीताल: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार दोपहर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में होगी, जिसमें स्टे वेकेशन सहित अन्य संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि सोमवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय करते समय नियमों का पालन नहीं किया,जिससे कई वर्गों के साथ न्याय नहीं हुआ।
इसी के तहत मंगलवार को राज्य सरकार ने मामले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया, जिस पर कोर्ट ने बुधवार को दोपहर में सुनवाई तय की है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी संबंधित याचिकाओं को क्लब कर एक साथ सुना जाएगा।इस बीच सरकार ने आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए संशोधित आरक्षण व्यवस्था का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि सरकार अब कोर्ट में अपना पक्ष और मजबूत करना चाहती है ताकि चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक को हटवाया जा सके।