Titer Breking: चमोली में बंद शराब की दुकानों को लेकर प्रमुख सचिव की तरफ़ से भी नहीं मिली राहत,27 को सुनवाई..
बंद शराब की दुकानों से प्रतिदिन 8013000 रुपये का हो रहा राजस्व नुकसान..

देहरादून:चमोली में बीते दिनों निरस्त हुई 05 अंग्रेजी शराब की दुकानों को लेकर जिलाधिकारी चमोली द्वारा प्रमुख सचिव एल फैनई को भेजी गई रिवीजन से भी दुकानों के अनुज्ञापियों को राहत नहीं मिली हैं।प्रमुख सचिव की तरफ़ से मामले में 27 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे सुनवाई रखी गई हैं।सुनवाई में 27 नवंबर को गोपेश्वर,नंदप्रयाग,गैरसैण थराली,और ग्वालदम अंग्रेजी शराब की दुकानो के निरस्तीकरण/खोले जाने को लेकर निर्णय लिया जा सकता हैं।ऐसे में फिलहाल 27 नवंबर तक दुकानें सील ही रहेगी।
चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि ज़िले में जो पाँच दुकानें हमने निरस्त की थी,उनका अधिभार राजस्व बकाया था,राजस्व जमा करने को लेकर 6 नवंबर को उन्हें अंतिम नोटिस दिया गया था,जिसके बाद 15 दिन का समय उन्हें और दिया गया था।राजस्व जमा न होने पर 21 नवंबर को दुकानो के लाईसैंस निरस्त किए गए थे,जिसके क्रम में आबकारी आयुक्त के द्वारा उनको 15 जनवरी तक का समय दिया हैं।हमारी तरफ़ से भी आबकारी आयुक्त के आदेश को लेकर प्रमुख सचिव को रिवीजन भेजी गई हैं।उनके आदेश प्राप्त होते ही नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।
बता दे कि चमोली में गोपेश्वर,नंदप्रयाग,गैरसैण,थराली,और ग्वालदम स्थित अंग्रेजी शराब की दुकानों का राजस्व जमा न होने पर चमोली के डीएम संदीप तिवारी के लिखित आदेशों पर 21 नवंबर को सभी पाँच दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने के बाद दुकानों को सील कर दिया गया था।जिसके बाद सील की गई दुकान के अनुज्ञापियो के द्वारा डीएम चमोली के आदेश को लेकर आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल के पास आबकारी अधिनियम 1910 की धारा- 11(1) के तहत अपील की गई थी,जिस विचार करते हुए आबकारी आयुक्त के द्वारा सभी दुकानों को राजस्व जमा करने के लिए 15 जनवरी 2025 तक का समय देने के साथ ज़िलाधिकारी चमोली को सील दुकानों को खुलवाने का आदेश जारी किया था।आबकारी आयुक्त के आदेश पर कानूनी पेंच को देखते हुए जिलाधिकारी चमोली के द्वारा प्रमुख सचिव एल फैनई के पास रिवीजन के लिए भेजा गया था।सूत्रो के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार प्रमुख सचिव के द्वारा मामले में सुनवाई 27 नवंबर को रखी गई हैं।वहीं 28 नवंबर को बंद सभी दुकानों में लाटरी की प्रक्रिया भी संपन्न होनी हैं।