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उत्तराखंड कैबिनेट का फ़ैसला,छोटे अपराधों पर जेल नहीं अब होगा जुर्माना..

देहरादून:

सचिवालय में आज बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।सरकार ने फैसला लिया कि अब नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन AAI करेगी, जबकि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया यूनिवर्सिटी स्तर पर होगी।

धामी कैबिनेंट ने लोक निर्माण विभाग के समूह-ग कर्मचारियों को बड़ा लाभ देते हुए उन्हें 10 साल की सेवा के बाद कनिष्ठ अभियंता पदोन्नति मिलने के निर्णय पर मोहर लगाई।पर्यावरण और परिवहन सुधार की दिशा में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट दी गई है।घसियारी योजना में सब्सिडी को 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। युवाओं के लिए नई “युवा भविष्य निर्माण योजना” घोषित की गई है, जिसके तहत UPSC,NET और GATE की ऑनलाइन कोचिंग अब मुफ्त उपलब्ध होगी।राजधानी के लिए महत्वपूर्ण रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को GST छूट दी गई है, जबकि सुगंध पौध केंद्र का नाम बदलकर “इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम” रखा गया है। बिजली लाइन और टावर लगाने पर अब प्रभावितों को 200% सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा मिलेगा।

प्रदेश में छोटे अपराधों में अब जेल नहीं बल्कि केवल जुर्माना वसूल किया जाएगा।ग्रीन बिल्डिंग को अतिरिक्त FAR (5%, 3%, 2%) का प्रावधान किया गया है, जबकि कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज की पाबंदी हटा दी गई है। पहाड़ों में रिजॉर्ट निर्माण के लिए नक्शा पास कराने या भूमि उपयोग परिवर्तन की अनिवार्यता समाप्त की गई है। बहुमंजिला इमारतों में ग्राउंड पार्किंग की ऊँचाई को अब बिल्डिंग हाइट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ लैंड पूलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

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