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आपदा आई तो इन तारीखों में होगा पुनर्मतदान ,चुनाव आयोग का आदेश..

देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर नया आदेश जारी किया है।आयोग की अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं।प्रथम चरण का मतदान 24 जुलाई 2025 को और द्वितीय चरण का मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा।मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।लेकिन आपदा के दृष्टिगत इन तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता हैं।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी आपदा या विशेष परिस्थिति में मतदान बाधित होने की स्थिति में पुनर्मतदान की व्यवस्था की जाएगी।प्रथम चरण 24 जुलाई में आपदा के कारण बाधित होने वाले मतदान केंद्रों पर 28 जुलाई को पुनर्मतदान होगा,जबकि द्वितीय चरण 28 जुलाई के लिए यह प्रक्रिया 30 जुलाई 2025 को संपन्न होगी।

पुनर्मतदान के लिए जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभावित मतदान स्थलों की सूची तैयार करेंगे और वहां पुनर्मतदान से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। आयोग की “निर्वाचन पुस्तिका-2025” और अध्याय-14 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे स्थानों पर पूरी तैयारी और सुरक्षा के साथ पुनर्मतदान कराया जाएगा।यह आदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा 20 जुलाई 2025 को जारी किया गया, जिसमें सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मतदान से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर और पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएं।

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