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बस चालक को तलवारों से लहुलुहान कर भाग रहें तीन सिक्ख तीर्थयात्रियों को पुलिस ने किया गिरफ़्तार,

चमोली: हेमकुंड से मत्था टेककर मारुति XL6 से वापस लौट रहें सिक्ख तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम से तीर्थयात्रियों को दर्शन करवाकर हरिद्वार जा रहें बस चालक को पास न देने पर तलवारों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया।घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार तीन सिख यात्री मौके से फ़रार हो गये,लेकिन बस चालक के साथी चालक ने 112 डायल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी जिसके बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले तीनों सिख तीर्थयात्रियों को गिरफ़्तार कर लिया हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक़ साहिल शर्मा पुत्र गुरुचरण शर्मा निवासी भवानी इन्क्लेव सेक्टर-9 गुरुग्राम हरियाणा द्वारा 112 के माध्यम से सूचना दी गयी कि हेलंग-जोशीमठ के पास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके साथी चालक सतीश राठौर पुत्र पन्ना लाल राठौर निवासी जगदीशपुर शिवपुरी थाना कनखल जनपद हरिद्वार उम्र 40 वर्ष को मामूली कहासुनी पर कुछ सिख तीर्थयात्रियों ने तलवार से हमला कर घायल करने के बाद मौके से हो गए है।सूचना पर कोतवाली जोशीमठ से पुलिस मौके पर पहुँची जहाँ बस चालक सतीश राठौर घायल अवस्था में पड़ा था।बस के परिचालक साहिल शर्मा द्वारा बताया गया कि हम लोग श्री बद्रीनाथ से हरिद्वार जा रहे थे, हेलंग के पास पैनी क्षेत्र में वाहन संख्या PB-46X-1919 मारुति सुज़ुकी XL6 (कार) चालक द्वारा बार-बार हार्न बजा कर पास मांगा जा रहा था लेकिन कुछ दूर तक सड़क संकरी होने के कारण बस चालक कार को पास नहीं दे पाया।कुछ दूरी पर चौड़ी सड़क मिलने पर बस चालक द्वारा जब पास दिया गया तो कार चालक ने अचानक चलती बस के आगे अपनी कार लगा दी,अचानक बस के आगे कार लगने से बस चालक द्वारा बमुशकिल बस को क़ाबू किया गया। इतने में तीन लोग कार से उतरे जिन्होने चालक को बस से बाहर खींच लिया। जिसमें से एक व्यक्ति ने तलवार निकालकर चालक सतीश राठौर हमला कर दिया जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए, बीच-बचाव करने उतरे परिचालक साहिल शर्मा को गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। बस में बैठे यात्रियों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो ये तीनों कार में बैठकर बद्रीनाथ हाईवे से चमोली की तरफ फरार हो गए।

मौके पर पहुँची पुलिस द्वारा इलाके में नाकेबंदी करते हुए भाग रहे तीनों आरोपियों को पीपलकोटी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।पीड़ित बस चालक की तहरीर के आधार पर तीनों अभियुक्त सिख तीर्थयात्रियों परमजीत पुत्र श्री जसवीर सिंह क्रमश निवासी सुखविन्दर कौर, 26, 27 एस0के0 सिटी-नियर भागू माजरा टोल, खानपुर, पोस्ट- खरड़ जिला- SAS नगर मोहाली पंजाब (उम्र-36 वर्ष)मस्ताना सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, उम्र-27 वर्ष निवासी फते सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी के विरूद्ध कोतवाली जोशीमठ में मु0अ0सं0-15/2024,धारा 307/323/504/506/120बी भारतीय दंड संहिता में मामला पंजीकृत किया गया।जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद ज़िला कारागार पुरसाडी भेज दिया गया हैं।

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