रुद्रपुर मजार हटाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट,तो मजार की मिट्टी के लिए फिर उखडेगा डामर!

रुद्रपुर: देवभूमि के प्रवेश द्वार रुद्रपुर में इंदिरा चौक पर बनी अवैध मजार को राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला प्रशासन ने हटाने के बाद रात को ही सड़क पर डामरीकरण कर मजार वाली जगह पर सड़क बना दी थी।अब नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए हटाई गई मजार वाली जगह पर वाहन चलाने पर रोक लगा दी हैं।मामलें की सुनवाई बुधवार को जारी रखी हैं।प्रशासन के मुताबिक अवैध मजार को बीच सड़क से हटाने से पहले नोटिस जारी किया गया था।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीर मासूम मियाँ के नाम से इसी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में कई अवैध मजारे होने की सर्वे रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा प्रशासन को दी गई थी।जोकि छ: लेंन सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रही थी।इसी को लेकर आज मंगलवार सुबह तड़के की गई प्रशासनिक कार्रवाई में उक्त अवैध मजार को हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्ग चौड़ीकरण का काम तत्काल शुरू कर डामरीकरण भी कर दिया गया।
आज मंगलवार को इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता वक्फ अल्लाह ताला की तरफ से अधिवक्ता खान ने मामला दाखिल किया किया,मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने ऑनलाइन उपस्थित उधमसिंह नगर के डीएम और एस.एस.पी. से मजार हटाने का कारण पूछा तो जिलाधिकारी ने न्यायालय को बताया कि इस दरगाह का नाम हज़रत मासूम साह दरगाह था।और ये भूमि वक्फ की भूमि नहीं है।कहा कि बीती दस फरवरी को एन.एच. ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से 60 दिन पूर्व संबंधित पक्ष को नोटिस दिया था,और पुनः दोबारा नोटिस देकर प्रशासन के द्वारा यह कार्यवाही की गई।यह मजार 1960 से सड़क की दरगाह के रूप में दर्ज है।खसरा बनाने पर ये मजार दर्ज की गई थी।जिसका नियमानुसार मुआवजा भी संबंधित पक्ष दिया गया है।
न्यायमूर्ति थपलियाल ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से कहा कि वो दो लोगों की आधार कार्ड, फ़ोटो, ईमेल, फोन नंबर समेत सम्पूर्ण जानकारी दें जो मिट्टी लेकर जाएंगे।इसके अलावा 24 घंटे में शपथपत्र देकर बताएं कि वो इस मिट्टी को कहां स्थापित करेंगे ?अधिवक्ता खान ने कहा कि प्रशासन ने मजार ध्वस्त कर वहां कोलतार बिछा दिया हैं,और वहां ट्रैफिक चलने लगा है। कहा कि बीती रात तक वहां ट्रैफिक नहीं चल रहा था और तड़के सवेरे ध्वस्तीकरण के बाद ट्रैफिक चल गया।जिससे मिट्टी निकालने में समस्या उत्पन्न होगी ,इस पर न्यायालय ने जिलाधिकारी और एस.एस.पी. से डामरीकरण रोकने के साथ ही उक्त स्थल के ऊपर से ट्रैफिक की आवाजाही बन्द करने को कहा।मामले की अगली सुनवाई अब कल बुधवार को होगी।