
देहरादून। राजधानी देहरादून में पांचवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजलि बैंजवाल के साथ रैपिडो चालक द्वारा अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चालक महिला जज को उनके निर्धारित गंतव्य पर छोड़ने के बजाय एक सुनसान और बंद गली की ओर ले गया। महिला जज की शिकायत पर डालनवाला कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक,घटना शाम करीब छह बजे की है।महिला जज ने जजेज कॉलोनी,बलबीर रोड से शोड़ा सरोली जाने के लिए रैपिडो बुक की थी। इसके बाद कार संख्या UK07 TB 7073 का चालक उन्हें लेने पहुंचा।आरोप है कि कार में बैठने के बाद चालक ने कहा कि उन्हें निर्धारित लोकेशन से नौ किलोमीटर आगे जाना है, जिसके लिए दोगुना किराया देना होगा।इस पर महिला जज ने कहा कि उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जाए,जिसकी लोकेशन उन्होंने बुकिंग के समय दी थी।
महिला जज की तहरीर के अनुसार,इसके बाद चालक उन्हें एक अंधेरी गली की ओर ले गया, जहां रास्ता बंद था। इस स्थिति से भयभीत होकर महिला जज ने अपने कोर्ट के मोहर्रिर को फोन किया। आरोप है कि इस दौरान चालक ने उनके साथ अभद्रता की और धमकी देते हुए कहा, “अभी मजा चखाता हूं, मेरी पुलिस में अच्छी जान-पहचान है।”
इसके बाद महिला जज ने रैपिडो कंपनी से संपर्क किया।आरोप है कि कंपनी की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद चालक उन्हें वापस बलबीर रोड छोड़ने पहुंचा और राइड भी कैंसिल कर दी।
मामले में यह भी आरोप है कि चालक ने जजेज कॉलोनी के गार्ड के साथ अभद्रता की और मौके पर हंगामा किया।सूचना मिलने पर चीता पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को थाने ले गई।
महिला जज अंजलि बैंजवाल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 127(2), 308(3), 351(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।




