
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश के अनुसार शराब से संबंधित प्रतिष्ठान नगर निकाय चुनाव के मतदान की तिथि (23 जनवरी) से 24 घंटे पूर्व से बंद रहेंगे और उन्हें मतदान की समाप्ति के बाद खोला जाएगा। इस तरह शराब के प्रतिष्ठान 23 जनवरी की शाम को ही खुल पाएंगे। इसके बाद मतगणना की तिथि 25 जनवरी को शराब से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन बंद रखे जाएंगे। इसके अगले दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शराब के प्रतिष्ठान पूर्व की भांति पूरी तरह बंद रहेंगे। इस बंदी के लिए शराब प्रतिष्ठानों के लाइसेंस धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। जिलाधिकारी के आदेश के दायरे में डिस्टिलरी और शराब के बॉटलिंग प्लांट भी आएंगे।