शराब घोटालें में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को मिली जमानत,17 महीनें से तिहाड जेल में थे बंद..

नई दिल्ली: आप के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट भेजने की माँग को ख़ारिज कर दिया गया हैं।मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी,दोनों ही मामलों में जमानत मिली हैं। उनको पिछले साल 26 फ़रवरी को गिरफ़्तार किया गया था,और वह 17 महीने से जेल में बंद थे।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और केबी विश्वनाथ की बैंच ने 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी हैं।बैंच ने कहा कि अपील स्वीकार की जाती हैं,साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता हैं।बैंच ने यह भी कहा कि सिसोदिया स्पीड ट्रायल के अधिकार से वंचित हैं,हाल ही में जावेद ग़ुलाम नबी शेख़ के केस में हमनें इस पक्ष पर विचार किया था और कहा था कि जब कोर्ट राज्य या एजेंसियाँ स्पीड ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती हैं तो जमानत का यह विरोध नहीं किया जा सकता हैं कि अपराध गंभीर हैं।कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है।