
नैनीताल। श्री बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के आरोप के मामले में निलंबित बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और पुलिस एफआईआर को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई।अदालत ने बीकेटीसी से मामले की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
बीकेटीसी को दो जुलाई को सूचना मिली थी कि श्री बदरीनाथ मंदिर में थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता हुई है।इस पर समिति अध्यक्ष के निर्देश पर विभागीय जांच समिति गठित की गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने सुबह लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच गणना स्थल से अवैध रूप से धनराशि उठाई।आरोपों के प्रथम दृष्टया पुष्ट होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने कोतवाली बदरीनाथ में तहरीर देकर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।




