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शासन ने रजनी भंडारी को ज़िला पंचायत प्रशासक पद से हटाया,डीएम को चार्ज..

चमोली:बद्रीनाथ विधानसभा से पूर्व विधायक और कैबिनैट मंत्री रहें भाजपा नेता राजेंद्र भंडारी की धर्मपत्नी रजनी भंडारी को शासन द्वारा ज़िला पंचायत चमोली के प्रशासक पद से बर्खास्त कर चमोली के ज़िलाधिकारी को चार्ज लेने के आदेश जारी किए हैं।बता दें कि लोकसभा चुनावों के दौरान राजेंद्र भंडारी अपनी विधायकी से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए थे,जिसके बाद भंडारी ने बद्रीनाथ सीट से उपचुनाव में भाजपा से दावेदारी की थी,लेकिन उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला से हार का सामना करना पड़ा था।

सचिव पंचायतीराज चन्द्रेश यादव के द्वारा जारी आदेश में लिखा गया हैं कि चमोली के पूर्ववर्ती ज़िला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल में श्री नंदादेवी राजजात यात्रा वर्ष 2012-13 हेतु कार्यों के निविदा आमंत्रण एवं निविदा आवंटन में अनियमितताओं के शिकायती जॉच प्रकरण में जिलाधिकारी चमोली तत्कालीन प्रशासक,जिला पंचायत,चमोली द्वारा प्रकरण की जाँच करते हुये अपने पत्र संख्या-491 दिनांक 03 जून, 2014 के माध्यम से जाँच आख्या उपलब्ध कराई गई। जॉच आख्या में निविदा के सापेक्ष जारी की गयी स्वीकृति के सम्बन्ध में “उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008” में निहित प्राविधानों के स्पष्ट उल्लघंन तथा वित्तीय हानि होने की पुष्टि होने के दृष्टिगत शासन के उक्त आदेश संख्या-10/ XII (2)/2024-90 (10) 2015 दिनांक 10 जनवरी, 2024 के द्वारा रजनी भण्डारी को जिला पंचायत अध्यक्ष के पदीय दायित्वों से हटाया गया।

उक्त आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2024 के विरुद्ध रजनी भण्डारी द्वारा उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका संख्या- 242/2024 (एम०एरा०), रजनी भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य दायर की गई, जिसमें  न्यायालय द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2024 को सुनवाई करते हुए शासन के उक्त आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2024 पर रोक लगाते हुये प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने के आदेश पारित किये गये।

पंचायतीराज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-257503/XII (1)/2024/86(15) 2013/ई-68985 दिनांक 30 नवम्बर, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2020) की धारा-130 की उपधारा (6) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की समस्त गठित जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल समाप्ति (दिनांक 01 दिसम्बर, 2024) के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई जिला पंचायत के गठन होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो. प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है।

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 242/2024 (एम०एस०), रजनी भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य  न्यायालय में विचाराधीन होने एवं उक्त अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2024 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त जिला पंचायत, चमोली के प्रशासक हेतु निर्वतमान अध्यक्ष के स्थान पर जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट, चमोली जिला पंचायत चमोली के प्रशासक का पदभार तत्काल ग्रहण करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। पंचायतीराज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को जिला पंचायत चमोली के संदर्भ में इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

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